संभल। जिला न्यायालय ने मुल्ला अफरोज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अफरोज पर संभल हिंसा के दौरान मोहम्मद कैफ की हत्या का आरोप है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित के अनुसार, जिला न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने साक्ष्यों और बहस के आधार पर यह निर्णय लिया।
24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद बनाम श्रीहरिहर मंदिर सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कैफ नईम, बिलाल और अयान की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। मुल्ला अफरोज इन सभी चार हत्याओं में आरोपी है। जांच में सामने आया है कि अफरोज, वारिस और गुलाम नबी, भारत के प्रमुख आॅटो लिफ्टर फरार गैंगस्टर शारिक साटा गैंग से जुड़े हुए हैं।
घटना 19 नवंबर को शुरू हुई, जब हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया कि संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है। मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर की शाम को हुआ और दूसरा 24 नवंबर को।
सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। इस हिंसा में कई वाहन भी जला दिए गए। पुलिस ने अब तक तीन हत्यारोपी, तीन महिलाएं और इंतजामिया मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट सहित कुल 96 अभियुक्तों को जेल भेजा है।