नई दिल्ली: विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने दिया फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने सीएम केजरीवाल को जमानत दी। कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीष न्याय बिंदु ने मुख्यमंत्री की जमानत पर फैसला सुनाया। सीएम कल दोपहर बाद जेल से बाहर आ सकते है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को जमानत दे दी। एक लाख की बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी गई है। हालांकि, आज वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत मिली है।
कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील और ईडी की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
2 जून को सरेंडर किया था
मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके 91 दिन बाद 20 जून को जमानत मिल गई। केजरीवाल को लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। वो वापस 2 जून को जेल वापस चले गए थे। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला दिया।
आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “सत्यमेव जयते”. आप के सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, “सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है. अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने के लिए माननीय न्यायालय का दिल से धन्यवाद।”
मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है।