कोलाथुर विधानसभा से जुड़ा चुनावी मामला
चैन्नई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन को कोलाथुर विधानसभा सीट से जुड़े चुनावी मामले में मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में 100 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती कराने की मांग की थी। स्टालिन ने अपनी याचिका में चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 14 ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों के सत्यापन में विसंगतियां मिलने का दावा किया था। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों का दोबारा सत्यापन कराने की मांग भी की थी।
मद्रास हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद स्टालिन की ओर से कोलाथुर चुनाव परिणाम को चुनौती देने की मौजूदा कानूनी मांग को राहत नहीं मिली। उनकी याचिका में उठाई गई 100 फीसदी वीवीपीएटी गिनती, सभी मशीनों के दोबारा सत्यापन, पुनर्गणना और खुद को विजेता घोषित करने जैसी मांगें अदालत ने स्वीकार नहीं कीं। याचिका में स्टालिन ने वोटों की दोबारा गिनती कराने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के विधायक वीएस बाबू की जीत को रद्द करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने खुद को कोलाथुर सीट से विजेता घोषित करने की अपील भी अदालत से की थी। स्टालिन का दावा था कि मतदान प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। इसी आधार पर उन्होंने सभी मतदान मशीनों की दोबारा जांच और श्श्ढअळ पर्चियों की शत-प्रतिशत गिनती की मांग उठाई थी। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। स्टालिन को नवगठित टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने 8,795 वोटों के अंतर से हराया। कोलाथुर को स्टालिन का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। वह इस सीट से लगातार तीन बार विधायक रह चुके थे और चौथी बार भी जीत की कोशिश में थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनावी हार के बावजूद स्टालिन ने मतदाताओं का आभार जताया था। उन्होंने कहा था कि डीएमके गठबंधन को 1.54 करोड़ से अधिक वोट मिले और विजेता दल के मुकाबले वोटों का अंतर महज 3.52 प्रतिशत रहा।