Homeउत्तर प्रदेशMeerutसेंट्रल मार्केट की 816 संपत्तियों को नोटिस की तैयारी

सेंट्रल मार्केट की 816 संपत्तियों को नोटिस की तैयारी

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– नोटिस के साथ नक्शा-सुप्रीम आदेश होगा शामिल, कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर छोड़ना होगा सेटबैक।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। सेंट्रल मार्किट इलाके में 44 संपत्तियों के सील होने के बाद शेष 816 पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सुप्रीम सख्ती के बाद आवास एवं विकास परिषद आगे की कार्रवाई से जुड़ी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। इसके पहले चरण में सभी संपत्ति मालिकों को नोटिस दिए जाने हैं। माना जा रहा है कि तीन दिन के भीतर आवास एवं विकास परिषद नोटिस वितरण की कार्रवाई शुरू कर सकता है। नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर इन संपत्तियों के मालिकों को कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर निर्धारित सेटबैक छोड़ना होगा।

 

 

मेरठ सेंट्रल मार्किट में कुल 860 संपत्तियां हैं, जिन्हें नियमों को ताक पर रखकर तैयार किया गया है। यह सभी या तो आवास रहे या फिर आवासीय जमीन। लेकिन जमीन के मालिक ने नियमों को नजर अंदाज कर यहां कमर्शियल निर्माण कर डाला। इनके खिलाफ शिकायत हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और पहले चरण में 44 संपत्तियों को सील करा दिया। अब 816 संपत्तियां हैं, जिन पर एक्शन की तैयारी है।

आवास एवं विकास परिषद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में दिखाई दे रहा है। उसने कोर्ट से मिले निदेर्शों के अनुसार 816 संपत्ति मालिकों के लिए नोटिस तैयार करने शुरू कर दिए हैं। नोटिस तैयार करने में समय लग रहा है, क्योंकि इसमें संपत्ति के नक्शे की कॉपी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का छह पेज का आदेश भी नत्थी किया जा रहा है।

मंगलवार से शुरू हो सकता है वितरण: आवास एवं विकास परिषद को बड़ी संख्या में नोटिस तैयार करने पड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अफसर इस मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो मंगलवार से नोटिस वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए आवास एवं विकास परिषद के अफसरों ने पुलिस-प्रशासन से भी संपर्क साधा है।

अब जानिए सेट बैक की शर्तें: सेंट्रल मार्किट में पिछले काफी समय से सेट बैक को लेकर भ्रम की स्थिति है। यह साबित करने का प्रयास हो रहा है कि 60 मीटर तक के आवास के लिए सेट बैक जरूरी नहीं है। जबकि विभागीय सूत्रों की मानें तो नियम सब के लिए बराबर हैं। सेट बैक नहीं छोड़ा तो छोटे आवासों पर भी कार्रवाई होना तय है।

नोटिस के बाद मिलेगा 15 दिन का समय

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन संपत्तियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नोटिस तैयार हो रहे हैं, जिनका जल्द वितरण शुरू हो जाएगा। इसके बाद केवल 15 दिन का समय संपत्ति स्वामी को मिलेगा। 16वें दिन से आवास एवं विकास परिषद कार्रवाई करेगा।

860 संपत्तियों में मकानों की संख्या 630

50 मीटर तक के 249 मकान
51 से 100 मीटर तक के 222 मकान
101 से 150 मीटर तक के 68 मकान
151 से 300 मीटर तक के 80 मकान
301 से 500 मीटर तक के 10 मकान
501 से 1200 मीटर तक के 01 मकान
860 संपत्तियों में 230 आवासीय प्लॉट
1 से 50 मीटर का 1 प्लॉट
51 से 100 मीटर के 17 प्लॉट
101 से 150 मीटर के 6 प्लॉट
151 से 300 मीटर के 124 प्लॉट
301 से 500 मीटर के 78 प्लॉट
501 मीटर से बड़े 4 प्लॉट

 

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