spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Tuesday, February 17, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeउत्तर प्रदेशMeerutMeerut News: व्यापारियों ने अधिकारी को गिनवाई समस्याएं

Meerut News: व्यापारियों ने अधिकारी को गिनवाई समस्याएं

-

शारदा रिपोर्टर मेरठ। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के दर्जनों सदस्य मंगलवार को खाद्यय सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पहुंचे।

 

 

इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपते हुए बताया कि, सभी प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्टेशन के लिए 12 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा तय की गई है, परन्तु 12 लाख रूपये की सीमा मंहगाई के हिसाब से बहुत कम है। इसलिए 12 लाख टर्न ओवर के स्थान पर 40 लाख वार्षिक टर्न ओवर तक का काम करने वाले व्यापारियों की रजिस्टेशन की सीमा में रखा जायें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस न पाए जाने पर सजा का प्राविधान खत्म किया जाये। वर्तमान समय में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का व्यापार आनलाइन फूड चेन सप्लाई व मल्टी नेशनल कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है, परन्तु आनलाइन फूड सप्लाई के डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के पास फूड लाइसेंस नहीं है। इसलिए सभी आनलाइन व फूड चेन सप्लाई डिलीवरी करने वाले व्यक्यिों के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के अनुसार रजिस्टेशन व लाइसेंस बनवाये जाने के आदेश पारित किया जाए।

उन्होंने बताया कि, प्रत्येक जिले में अनकों रजिस्टेशन अधिकारी हैं, जिन्हें फील्ड का काम भी करना होता है। खाद्य पदार्थों की पैकिंग की आईटम में रिटेल का व्यापारी कोई मिलावट या कमी नहीं कर सकता है एवं का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में दिये गये पैकिंग एण्ड लेवलिंग एक्ट के कानूनों को पूरा करने में रिटेल व थोक के व्यापारी का कोई योगदान नहीं है। पैकिंग कम्पनियों द्वारा तैयार कर भेजी जाती है, जिसमें रिटेल का व्यापारी कोई मिलावट या पैकिंग में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। न्याय निर्धारण अधिकारी द्वारा कम्पनियों के साथ-साथ रिटेल व थोक के व्यापारियों को भी दण्डित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मल्टी नेशनल कम्पनी व फूड सप्लाई चेन के डिलीवरी होने वाले सामानों की सैम्पलिंग नहीं की जा रही है।

आनलाइन फूड सप्लाई चेन की सैम्पलिंग भी नियमानुसार की जाये, जिससे आम जनता को सही सामान मिलना सुनिश्चित हो सके।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पिल लेते समय रिटेल के व्यापारियों को लिये गये सामान का भुगतान नहीं किया जा रहा है व फार्म 5 क भरकर मौके पर नहीं दिया जाता है, जिससे व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है।

 

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

4,000,000FansLike
100,000SubscribersSubscribe

Latest posts