मेरठ। बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने साकेत मेरठ निवासी अधिवक्ता शिखर वत्स की वकालत करने पर पांच साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया की अनुसाशन समिति ने पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए अधिवक्ता एक्ट का दोषी पाया है।
शहर दाल मंडी निवासी दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया कि अनुसाशन समिति के चैयरमेन के सदाशिव रेड्डी कि अध्यक्षता में समिति ने अधिवक्ता शिखर वत्स को गंभी पेशेवर कदाचार का दोषी पाया था। अधिवक्ता शिखर वत्स जो मेसर्स रामा असोसिएट्स और मेसर्स रामा इंटरप्राइजेज का भागीदार होना पाया था जबकि शिखर वत्स ने इसे छुपाया था। शिकायत दर्ज़ होने के बाद शिखर ने 22 अक्टूबर 2024 को साझेदारी छोड़ी थी जिसे समिति ने तथ्य छुपाने और दोष स्वीकार करने जैसा माना था। बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया शिखर वत्स के लाइसेंस को पांच साल के लिए निलंबित कर दिया। इसके अलावा पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अगर एक माह में पैसा जमा नहीं कराया गया तो निलंबन अवधि दो वर्ष बढ़ा कर सात साल कर दी जायगी।