गाजियाबाद। बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने बीस साल की सजा सुना दी है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने दोषी जावेद को सजा के साथ पचास हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया हैं। जिसमें से चालीस हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 20 सितंबर 2019 को खोड़ा थानाक्षेत्र में छह साल की बच्ची मकान की छत पर खेल रही थी। इसी मकान में किराए पर रहने वाला जावेद उसे बहलाकर अपने कमरे में ले गया। जहां उसने दुष्कर्म किया। उसने इसकी जानकारी न देने पर चाकलेट देने का वादा कर भेज दिया। बच्ची ने अपनी मां से घटना के बारे में बताया। इसके बाद उसके परिजनों ने जावेद को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वही मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई थी। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए।