Friday, June 20, 2025
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शिवसेना नेता संजय राऊत दोषी, 15 दिन की जेल

100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था भाजपा नेता किरीट सोमैया पर


एजेंसी, मुंबई। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया। राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दम्पति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

मेधा ने सीवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाये गये आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं।

भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी ने कहा कि वह खबरें देखकर चकित रह गयीं कि राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में मेधा ने कहा था कि मीडिया के सामने दिये गये आरोपी के बयान मानहानि करने वाले हैं। आम जनता के सामने मेरी छवि को खराब करने के लिए बयान दिये गये।

 

अदालत के फैसले के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, ह्यराज्यसभा के इतने वरिष्ठ सदस्य (संजय राउत) उन्होंने सोमैया परिवार के खिलाफ 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर जो अभियान चलाया था, उसे लेकर हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी।

उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मेधा सोमैया ने 18 मई 2022 को आधिकारिक कानूनी शिकायत दायर की। 28 महीने इस मामले में सुनवाई हुई। आज अदालत ने संजय राउत को दोषी ठहराया है।

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