- व्यास जी के तहखाने पर आया बड़ा फैसला,
- हिन्दू पक्ष के वकील ने दी पहली प्रतिक्रिया
ज्ञानवापी मामला: ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है जिसके बाद व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा जारी रहेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहख़ाने में हिन्दुओं की पूजा के अधिकार को सुरक्षित रखा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है।
#WATCH ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के 'व्यास तहखाना' में चल… pic.twitter.com/DKmCwg3wAT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024
इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसका मतलब है कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।”
ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने में पूजा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है… वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”
#WATCH ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, "आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है… पूजा जारी रहेगी… सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है… वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।" pic.twitter.com/DjHVccFPwS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024