- ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा,
ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने में पूजा करने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी… अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।”
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा, “आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास तहखाना’ में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे।”
ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है… पूजा जारी रहेगी… सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है… वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”
अयोध्या: ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा, “…सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है… अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए।”
#WATCH अयोध्या: ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा, "…सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है… अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए।" pic.twitter.com/cNOzT4SBNj
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024