spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Thursday, January 22, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTrendingपुलवामा में आतंकवाद रोधी कानून के तहत दो मकान कुर्क

पुलवामा में आतंकवाद रोधी कानून के तहत दो मकान कुर्क

-


श्रीनगर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बृहस्पतिवार को दो संपत्तियां कुर्क कीं।

अधिकारियों ने यहां बताया कि एनआईए अधिकारियों ने जिले में अवंतीपुरा इलाके के चुर्सू में दो संपत्तियों को कुर्क करने का नोटिस चिपकाया है।

नोटिस में लिखा, ‘‘आम जनता को सूचित किया जाता है कि पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के चुर्सू गांव में सर्वेक्षण संख्या 722, 723 और 724 के तहत दो मंजिला एक आवासीय मकान और एक मंजिला आवासीय मकान को माननीय एमए 4 विशेष अदालत के आदेश द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत कुर्क किया जाता है जिसके मालिक संयुक्त रूप से चुर्सू के खुर्शीद अहमद भट, खुर्शीद आलम भट और उनके पांच भाई हैं।’’

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

4,000,000FansLike
100,000SubscribersSubscribe

Latest posts