पुलवामा में आतंकवाद रोधी कानून के तहत दो मकान कुर्क

Share post:

Date:


श्रीनगर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बृहस्पतिवार को दो संपत्तियां कुर्क कीं।

अधिकारियों ने यहां बताया कि एनआईए अधिकारियों ने जिले में अवंतीपुरा इलाके के चुर्सू में दो संपत्तियों को कुर्क करने का नोटिस चिपकाया है।

नोटिस में लिखा, ‘‘आम जनता को सूचित किया जाता है कि पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के चुर्सू गांव में सर्वेक्षण संख्या 722, 723 और 724 के तहत दो मंजिला एक आवासीय मकान और एक मंजिला आवासीय मकान को माननीय एमए 4 विशेष अदालत के आदेश द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत कुर्क किया जाता है जिसके मालिक संयुक्त रूप से चुर्सू के खुर्शीद अहमद भट, खुर्शीद आलम भट और उनके पांच भाई हैं।’’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular

More like this
Related

नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, दिल्ली एम्स...

अशोका एकेडमी में आयोजित हुआ संगम-संस्कारों का

शारदा रिपोर्टर मेरठ। अशोका एकेडमी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का...

सेंट्रल मार्केट मामला: व्यापारियों में बेचैनी, अफसर भी परेशान

- अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले...