– योजना से पीवीवीएनएल के पांच लाख किसान होंगे लाभान्वित
– पंजीकरण के लिए 30 जून तक की तिथि निर्धारित


शारदा रिपोर्टर।

मेरठ। निजी नलकूप किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई में न केवल मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा, बल्कि किसानों के लिए लागू की गयी व्यवस्था से पुराने बकाये को एकमुश्त योजना के साथ किश्तें जमा कराने पर सरचार्ज में भारी छूट की सुविधा मिलेगी।

विद्युत विभाग द्वारा जो निजी नलकूप किसान नि:शुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले उप्र कारपोरेशन के पोर्टल व संयोजन पर मीटर स्थापित करने पर केवाईसी की कार्यवाही पूरी करनी होगी। इसके साथ ही संयोजन पर किये जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब व एक पंखा चलाने का आवेदन करते समय अपनी सहमति और सूचना देकर पंजीकरण कराना होगा।

रविवार को ऊर्जा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना का लाभ एक अप्रैल 2023 में रजिस्टर्ड उन्ही उपभोक्ताओं को दिया जायेगा, जिन्होंने कनेक्शन में 31 मार्च 2023 तक के बकाये का पूरा भुगतान कर दिया होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपने शेष बकाये को एक साथ (एकमुश्त) अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिनांक 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाये की 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी। इस धनराशि को जमा करने के बाद ही उपभोक्ता को योजना में पंजीकृत माना जायेगा। पंजीकरण के समय यदि उपभोक्ता अपने सभी बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज व विलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यदि उपभोक्ता पूरे बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों के विकल्पों में करता है तो ब्याज और विलंब अधिभार में 90 प्रतिशत और यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किश्तों का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज के विलम्ब अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के लिए 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसके बाद जिनका 31 मार्च 2023 तक का बकाया है, या उनके द्वारा पंजीकरण नही कराया गया है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

– संयोजन पर मीटर लगना अनिवार्य

निजी नलकूप किसानों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दिये जाने के लिए संयोजन पर मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसान को 10 हार्स पॉवर तक 140 यूनिट किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 1045 यूनिट प्रति माह पर सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी तथा 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर कोई छूट अनुमन्य नही होगी। इसके साथ ही 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के मुताबिक पूरा भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था से पश्चिमांचल डिस्कॉम क्षेत्र के लगभग 5 लाख किसान व निजी नलकूप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। योजना में पंजीकरण के लिए 30 जून तक की सीमा तय की गई है। इसके बाद बकाया धन राशि का योजना की शर्तों के अनुसार बकाया जमा कराना होगा। उपभोक्ता अपना पंजीकरण के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड या उपखण्ड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर और जन सुविधा केंद्र में जाकर छूट संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

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