आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक योगेश वर्मा दोषमुक्त

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शारदा एक्सप्रेस रिपोर्टर

मेरठ। न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0 प्रथम विशेष न्यायाधीश एमपीएमएल कोर्ट नदीम अनवर ने आचार संहिता के उल्लघंन करने के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए मवाना क्षेत्र के पूर्व विधायक योगेश वर्मा पुत्र अरविंद वर्मा निवासी पल्लवपुरम मेरठ को बरी कर दिया।

आरोपी विधायक योगेश वर्मा के अधिवक्ता वीरेंद्र कौशिक ने बताया कि के थाना मवाना में दरोगा नंद किशोर ने 29.01.2017 को एफआईआर दर्ज करायी कि विधान सभा चुनावों को लेकर पूर्व विधायक अपने साथियों के साथ गांव बहोड़पुर के व्यक्तियों को एकत्र कर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए सार्वजनिक स्थान पर सभा कर रहे हैं। जैसे ही वादी मुकदमा समय करीब 9:20 पर रात्रि में पीएम मदरसा बहोड़पुर पहुंचे तो पुलिस को देखकर वहां से सभी लोग भागने लगे। जिसकी मौके पर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। जबकि योगेश वर्मा द्वारा जिलाधिकारी मेरठ के आदेश का उल्लंघन करते हुए भीड़ इकट्ठा कर अपने पक्ष में वोट मांगने पर जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना की है। मालूमात करने पर पता चला कि उक्त सभा बिना अनुमति के की जा रही है। उनके द्वारा किया गया कृत्य आदर्श, आचार संहिता तथा जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है। न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता वीरेंद्र कौशिक ने अपना पक्ष रखा।

वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से 06 गवाह पेश किये। न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

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