• पीएम के खिलाफ ‘जेबकतरे’ टिप्पणी।
  • राहुल गांधी के बयान को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए निर्देश।
  • पीएम मोदी पर ‘जेबकतरे’ वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी को जारी नोटिस पर आठ सप्ताह में फैसला ले आयोग: न्यायालय

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए की गई कथित ‘‘जेबकतरे’’ वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जारी किये गये नोटिस पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय ले। कांग्रेस नेता ने पिछले महीने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ‘जेबकतरे’ और अन्य टिप्पणियां की थी।

 

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई जेबकतरे वाली टिप्पणी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से आठ हफ्ते में फैसले लेने को कहा है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेबकतरे वाली टिप्पणी पर दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार (21 दिसंबर) को झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिय़ा कि मामले को लेकर आठ हफ्ते में फैसला लें।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ जेबकतरे और पनौती मोदी वाली टिप्पणी की थी।राहुल गांधी ने 21 नवंबर को कहा था, ”पीएम का मतलब पनौती मोदी है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू-मुस्लिम कहते हैं और कभी-कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं। वो अलग बात है कि हरवा दिया।”

उन्होंने आगे कहा था, ”मोदी का काम आपका ध्यान इधर-उधर करने का है। ऐसे ही दो जेबकतरे होते हैं, एक आता है, आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है। तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है।”

राहुल गांधी की पीएम मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत की हार को लेकर की थी। इस मैच को स्टेडियम में पीएम मोदी भी देखने पहुंचे थे।

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