– तीन चरणों में फैसला, हाईवे से जानवरों को हटाएं।
एजेंसी, नई दिल्ली। आवारा पशुओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की संयुक्ति बेंच ने तीन हिस्सों में अपना फैसला सुनाया है। पहले हिस्से में उन्होंने अगली सुनवाई तक सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह बताया जाएगा कि कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया है। दूसरे हिस्से में हाईवे से जानवरों को हटाने की बात कही गई है। वहीं, तीसरे हिस्से में सभी सरकारी संस्थानों की फेंसिंग करने का आदेश दिया गया है।




