- दिल्ली-एनसीआर वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे,
- सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला।
Supreme Court verdict on ban on firecrackers: सुप्रीम कोर्ट कुछ देर में दिल्ली-एनसीआर वालों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बैन पर चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यहां ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखा बैन में छूट देने के संकेत दिए थे। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी और कहा कि इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही जलाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों के मौसम की भावनाओं और पटाखा निर्माताओं के आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखा है।
हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा
CJI ने कहा कि हमने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। हमने पाया है कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं। पारंपरिक पटाखों की तस्करी की जाती है, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। हरियाणा के 22 ज़िलों में से 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं। जब प्रतिबंध लगाया गया था, तबसे कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में ज़्यादा अंतर नहीं आया था। ग्रीन पटाखों के आने के बाद पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों से प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है। इसमें NERE का भी योगदान रहा है।
पटाखों के इस्तेमाल के लिए समय
दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है, ग्रीन पटाखों की ऑन लाइन सेल नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जानें क्या-क्या टिप्पणियां की
- नीरी द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों की सूची को फोड़ने की अनुमति होगी।
- केवल निर्दिष्ट स्थान पर ही उपयोग करें।
- नीरी यादृच्छिक नमूने एकत्र करेगी।
- उल्लंघन करने पर दुकानदारों को दंडित किया जाएगा।
- दिल्ली/एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा।
- ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी।
- औचक निरीक्षण किया जाएगा।
- पिछली सुनवाई में SC ने दिए थे संकेत



