– सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ ही राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर व विधायक अमित अग्रवाल भी थे आरोपी
मेरठ। न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0 प्रथम एमपीएमएल कोर्ट नदीम अनवर ने आचार संहिता के उल्लघंन करने के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर व विधायक अमित अग्रवाल,राहुल ठाकुर,नीरज,वरुण गोयल व चरण सिंह लिसाड़ी को बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार थाना नौचन्दी मेरठ में दरोगा अलका सिंह ने एक फरवरी 2012 को एफआईआर दर्ज करायी कि विधान सभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर व विधायक अमित अग्रवाल सहित अन्य लोगो के साथ बाले राम ब्रजभूषण इंटर कॉलेज में सभा कर रहे है। मालूमात करने पर पता चला कि उक्त सभा बिना अनुमति के की जा रही है। उनके द्वारा किया गया कृत्य आदर्श, आचार संहिता तथा जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है।
न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता ब्रजभूषण गर्ग, विनोद कुमार काजीपुर और आलोक कुमार ने अपना पक्ष रखा। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से 05 गवाह पेश किये। न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।