– अप्रैल से लागू होगा नियम: सदन में पास हुआ प्रस्ताव।
प्रयागराज। नगर निगम अधिनियम के तहत अब शहरी क्षेत्र के 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के मालिकों को हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके लिए कोई आवेदन या आग्रह की जरूरत नहीं होगी। महापौर गणेश केसरवानी की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम सदन की बैठक में 2025-26 के पुनरीक्षित बजट के तहत इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।


