कोर्ट के आदेश पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ होगी FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला…

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न्यूज डेस्क- बेंगलुरु की एक कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने एफाईआर दर्ज करने का यह आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में दिया है। जेएसपी (जनाधिकार संघर्ष संगठन) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने कोर्ट में एक याचिका डालते हुे कहा कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा-धमकाकर जबरन वसूली की है। जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
जिसपर तिलक नगर पुलिस अब निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।

केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। योजना का मकसद राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार हो सके। लेकिन साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने चार याचिकाकर्ता की बात पर सुनवाई करते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी।

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