नौ नवंबर को किया जाएगा विधिक सेवा दिवस का आयोजन

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शारदा न्यूज, रिपोर्टर | 

मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरीराम ने बताया कि नौ नवंबर को विधिक सेवा दिवस आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, तहसीलदार सरधना, मवाना एवं सदर मेरठ को पत्र प्रेषित किया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के द्वारा विधिक सेवा दिवस के सफल आयोजन हेतु मुख्य न्यायाधिपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित रूप रेखा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

    विधिक सेवा दिवस के अवसर पर समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, विद्यालयों एवं विधि महाविद्यालयों के स्तर पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविरो का आयोजन किया जाए। इस कार्यक्रम में पराविधिक स्वयं सेवकों, सामाजिक कार्यकतार्ओं स्वयं सेवी संगठनो आदि के माध्यम से आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए।

   वहीं जनपद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आशा बहुओं एवं आंगनबाडी कार्यकत्रियों के सहयोग से संपूर्ण जनपद में दुरदस्थ ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक व्यक्ति को उनके विधिक अधिकारों एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए। प्रत्येक आशा बहू और आंगनबाडी कार्यकत्री अपने-अपने पदेन स्थानीय कार्यक्षेत्र में ही प्रचार-प्रसार करेंगी। इस कार्य में पराविधिक स्वयं सेवकों को भी सहयोग हेतु नियुक्त किया जाए।

   इस दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर अपने-अपने पैनलों से एक-एक श्रेष्ठ पैनल अधिवक्ता, सामुदायिक-छात्र-कारागार श्रेणी में से एक-एक श्रेष्ठ पराविधिक स्वयं सेवक तथा कॉलेज व स्कूल स्तर पर श्रेष्ठ लीगल एड क्लीनिक का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाए।

  इस अवसर पर जनपद, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर रैलियां आयोजित की जाए, जिसमें छात्र-छात्राओं अध्यापको, प्रधानाध्यापको का सहयोग लिया जाए और इस हेतु जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। जनपद सहज दृश्य एंव भीड-भाड वाले स्थानो पर विधिक सेवा कार्यक्रम, विभिन्न कानूनों, जन कल्याणकारी योजनाओं आदि से सम्बन्धित जानकारियों के पोस्टर/बैनर लगाये जाएं।

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