नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल का अनुपालन सुनिश्चित करें। संचालकों को अब सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करके ग्राहकों की उम्र सत्यापित करनी होगी। यह निर्देश आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के जवाब में आया है
जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों के शराब पीने के मामले पाए गए।
अधिकारियों ने खुलासा किया कि 25 वर्ष से कम उम्र के कुछ ग्राहक उम्र की आवश्यकता को पूरा करने का दिखावा करते हुए शराब पीते पाए गए। नाबालिगों को शराब परोसने के लिए आबकारी लाइसेंसधारियों के खिलाफ भी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके बाद विभाग ने इन उल्लंघनों की समीक्षा की।