शारदा न्यूज, मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक मेरठ ने सोमेंद्र तोमर को जिंदा जलाने की धमकी देने वाले समाजवादी पार्टी नेता मुकेश सिद्धार्थ की जमानत निरस्त कर दी।
डीजीसी क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ ने कलेक्ट्रेट परिसर में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को जिंदा जलाने की धमकी दी थी इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत हो गया था जिसे देर रात रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय एसीजेएम 5 की कोर्ट में पेश किया न्यायालय एसीजेएम 5 ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायिक रियासत में लेकर जेल भेज दिया इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता ने आरोपी का अंतिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला जज मेरठ के यहां आयोजित किया जी पर अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक ने सुनवाई करते हुए आरोपी को अंतरिम जमानत 16 जनवरी 2024 तक दे दी थी परंतु इसके बाद जीसी क्रिमिनल सर्विस शर्मा द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी ने तथ्य को छुपाते हुए जमानत प्रार्थना पत्र आयोजित किया है आरोपी जेल जा चुका है जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपी द्वारा न्यायालय में गलत तथ्य दर्शाकर जमानत ली गई है और सही तथ्य को देखते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
हालांकि आरोपी के अधिवक्ता अपर जिला जज अदालत से जमानत स्वीकार होने की बात कहकर लगातार गुमराह करते रहे और जेल पर भी काफी लोग मुकेश सिद्धार्थ की रिहाई की उम्मीद लेकर जमवाड़ा किए हुए रहे।