विदेशी नागरिक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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एजेंसी पणजी। गोवा की एक कोर्ट ने आज सोमवार को 31 साल के स्थानीय निवासी को 2017 में आयरिश-ब्रिटिश नागरिक डेनियली मैकलॉघिन के साथ रेप और मर्डर के लिए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर सबूत मिटाने के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को आरोपी विकट भगत को 28 साल की विदेशी पर्यटक के साथ रेप करने और फिर मर्डर करने का दोषी ठहराया था, जिसका शव 14 मार्च, 2017 को दक्षिण गोवा के कैनाकोना गांव के एक जंगली इलाके में मिला था।

डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज क्षमा जोशी ने आज सोमवार को विकट भगत को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही रेप और मर्डर के लिए 25,000 रुपये और सबूत नष्ट करने के लिए 10,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया। पीड़िता की मां एंड्रिया ब्रैनिगन के वकील विक्रम वर्मा ने बताया कि दोषी को सबूत नष्ट करने के लिए 2 साल की सजा भी होगी, साथ ही कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

पिछले हफ्ते शुक्रवार को भगत को दोषी करार दिए जाने के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने भी मीडिया में बयान जारी किया। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया डेनियली के परिवार और दोस्तों के तौर पर हम न्याय की लड़ाई में शामिल उन सभी लोगों के बहुत आभारी हैं, उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह माना और उसके लिए अथक संघर्ष किया।

फैसले पर क्या कहा परिवार ने
परिवार ने कहा कि वे आभारी हैं कि उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और विकट भगत को डेनियली को उनसे छीनने का दोषी पाया गया. मामले की जांच करने वाली पुलिस इंस्पेक्टर फिलोमेना कोस्टा ने कहा कि सावधानीपूर्वक जांच के कारण ही दोषी को सजा मिल पाई है। उन्होंने कहा कि वे फैसले से बेहद खुश हैं।

गोवा पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के अनुसार, नॉर्थवेस्ट आयरलैंड के डोनेगल की रहने वाली डेनियली मार्च 2017 में गोवा की यात्रा पर आई थी, जब भगत ने उससे दोस्ती की। उसने उसके साथ एक शाम गुजारने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी।

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