दिल्ली– दिल्ली हाईकोर्ट से झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व सीएम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव लड़ने के लिए कोयला घोटाला मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा आवेदन खारिज कर दिया गया। मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए एक निचली अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
कोलकाता स्थित कंपनी, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में आपराधिक साजिश रचने और यूपीए राज के कोयला घोटाले में वीआईएसयूएल पर 50 लाख , मधु कोड़ा पर 25 लाख और गुप्ता पर 1 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया था।