दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका की खारिज

Share post:

Date:


नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनकी अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के 2016 के फैसले के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर अपील में कोई दम नहीं है।

अब्दुल्ला ने अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से इस आधार पर तलाक मांगा है कि पायल ने उनके साथ क्रूर आचरण किया है।

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हमें पारिवारिक अदालत के इस विचार में कोई खामी नहीं मिली कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। अपीलकर्ता अपने प्रति शारीरिक या मानसिक, ऐसे किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे जिसे क्रूर कृत्य कहा जा सके।’’

निचली अदालत ने 30 अगस्त 2016 को अब्दुल्ला की तलाक के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी।

निचली अदालत ने कहा था कि अब्दुल्ला ‘‘क्रूरता’’ या ‘‘परित्याग’’ के अपने दावों को साबित नहीं कर सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular

More like this
Related

Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में पहुंचे लोगों के लिए बड़ी खबर

जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट की...

हस्तिनापुर महोत्सव : बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समां बांधा

हस्तिनापुर के 76वें पुनर्निर्माण दिवस पर महोत्सव का आयोजन शारदा...

7 गेंदों में खत्म हो गई रोहित की पारी

नागपुर। टेस्ट और रणजी में बुरी तरह से फ्लॉप...