• केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, सरकार बताए, अब कौन से सुरक्षा मानदंड बनाए गए
  • कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया

एजेंसी, नई दिल्ली। राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को भी नोटिस जारी किया है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों में हाल ही में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जिसमें युवा उम्मीदवारों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी से पूछा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

अदालत ने फेडरेशन की याचिका पर सख्त नाराजगी जताते हुए उस पर एक लाख रुपये का हजार्ना भी जताया, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, कोचिंग सेंटर्स डेथ चेंबर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो उन्हें आॅनलाइन ही चलाना बेहतर होगा। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना आंखें खोलने वाली है। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से वहां पढ़ने गए तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई।

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,हमें नहीं मालूम है कि अभी तक दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने क्या प्रभावी उपाय किए हैं। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले कुछ छात्रों की जान जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये घटना सभी के लिए आंखें खोलने वाली है।

उन्होंने आगे कहा इसलिए हम इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हैं, ताकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया जा सके। इसमें वह ये बताएं कि अब तक कौन से सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं और अगर ऐसे किए गए हैं तो उनका पालन करवाने के लिए किस तरह का प्रभावी तंत्र पेश किया गया है।

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