कोर्ट की अवहेलना के आरोप में हुई एफआईआर
मुजफ्फरनगर। भगोड़ा घोषित 25 हजार के इनामी कुख्यात सुशील मूंछ के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में कोर्ट की अवहेलना की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में एसएसपी ने आदेश दिए थे। क्योंकि सुशील मूंछ लगातार कोर्ट से गैरहाजिर चल रहा है।
पिछले लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे सुशील मूंछ को गैंगस्टर कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2023 को भगोड़ा घोषित किया था। बावजूद इसके सुशील मूंछ न तो कोर्ट में हाजिर हुआ और न ही पुलिस उसका कोई सुराग लगा पाई। एसएसपी अभिषेक सिंह ने इसे गंभीरता से लिया और 9 जनवरी को सुशील मूंछ पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 12 जनवरी को भी जब सुशील मूंछ एक अन्य मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो एसएसपी ने एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत को सुशील मूंछ पर विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए।
इस मामले में एसपी सिटी और सीओ मंडी रुपाली राय ने जांच की और फिर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। नई मंडी कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर कोतवाली में तैनात एसआई वीरपाल ने कुख्यात माफिया सुशील मूंछ के खिलाफ कोर्ट की अवहेलना की धारा 174 ए (घोषित अपराधी की गैर उपस्थिति को अपराध माना जाता है) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
सुशील मूंछ का प्रदेश स्तर पर आईएस-199 गैंग पंजीकृत है, जिसका वह लीडर है। जिले में उसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 18 ए है। सुशील मूंछ के खिलाफ मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और उत्तराखंड के कई जिलों में चार दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।