Wednesday, October 15, 2025
Homeउत्तर प्रदेशMeerutमेरठ रेंज में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध पटाखों पर शिकंजा, 37...

मेरठ रेंज में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध पटाखों पर शिकंजा, 37 मुकदमे दर्ज, 53 गिरफ्तार

– करोड़ों की सामग्री जब्त।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। त्योहारों से पहले मेरठ रेंज पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर जोरदार कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया है। डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान अब तक 37 मुकदमे दर्ज कर 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापेमारी में करोड़ों रुपये मूल्य के अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

 

 

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि दीपावली के मौके पर अग्नि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि आबादी वाले क्षेत्रों में किसी भी कीमत पर पटाखों का अवैध भंडारण या फुटकर बिक्री न की जाए। इसको लेकर सभी जिलों के थाना प्रभारियों को सतर्क रहने और संदिग्ध स्थलों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग की टीमें और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरी तरह तैयार हैं। वहीं, अस्पतालों में जलने से संबंधित मामलों के लिए विशेष व्यवस्था और आपात बेड आरक्षित किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी अवैध रूप से पटाखों का भंडारण या बिक्री की जा रही हो, तो तुरंत 112 नंबर पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल कानून व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम है।

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा, त्योहार खुशियों का प्रतीक हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। इसलिए सभी लोग सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें।

 

 

मेरठ रेंज में पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के संबंध में 37 मुकदमे दर्ज

53 अभियुक्त गिरफ्तार, करोड़ों की अवैध सामग्री बरामद 

▪ अग्नि सुरक्षा सर्वोपरि, मानको का करें पालन

▪ आबादी से दूर हो पटाखों की बिक्री फुटकर में कदापि न हो

▪ किसी भी समस्या पर तत्काल 112 अथवा 101 हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

▪ अग्निशमन की गाड़ियां हमेशा तैयारी की हालत में रहेंगी 

▪ अस्पतालों के वर्न वार्डो मे रहेगी उचित व्यवस्था 

मेरठ। पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने बताया कि त्यौहारो के दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पटाखों के अवैध भण्डारण के सम्बन्ध मे मेरठ रेंज मे विभिन्न अभियान चलाये गये जिसमे भारी मात्रा मे अवैध पटाखों की बरामदगी की गयी है। मेरठ रेंज में अभियान के दौरान पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के संबंध में हाल फिलहाल मे 37 मुकदमे दर्ज किये गये हैं जिनमे 53 अभियुक्तो को गिरफ्तार करते हुए करोड़ो की अवैध सामग्री बरामद की गयी है। जनता से भी अपील की जाती है कि किसी भी समस्या पर तत्काल 112 अथवा 101 हेल्पलाइन नम्बरो पर काल करें, हमारी अग्निशमन की गाड़ियां हमेशा तैयारी की हालत में रहेंगी और अस्पतालों के बर्न वार्डो में भी उचित व्यवस्था रहेगी। साथ ही कहा कि अग्नि सुरक्षा सर्वोपरि है इसीलिए सभी को निर्देशित भी किया गया है कि पटाखों की बिक्री आबादी से दूर ही हो फुटकर में कदापि न हो। पटाखो के अवैध भण्डारण/ बिक्री का कोई प्रकरण सामने आता है तो विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

महत्वपूर्ण दिशा- निर्देश –

➡ विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 83,84,85,86 मे निहित अस्थायी दुकानों/ भण्डारण/ निर्माण/ परिवहन हेतु निहित प्रावधानो का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

➡ विगत समय में विभिन्न जनपदों में पटाखों/आतिशबाजी के विक्रेताओं द्वारा अवैध आतिशबाजी निर्माण हेतु बारूद के अवैध भण्डारण के कारण प्रदेश के कई जनपदों में कतिपय दुर्घटनायें घटित हुई हैं, जिनमें जनहानि के साथ चल-अचल सम्पत्ति की भी भारी क्षति होती है। अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विस्फोटकों के भण्डारण/निर्माण/विक्रय व आतिशबाजी की दुकानों के अस्थाई/स्थाई लाइसेंस धारकों को निर्देश निर्गत कर उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करा लिया जाए ।

➡ विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के निर्माण स्थलों की आकस्मिक/ प्रभावशाली निरीक्षण/ चैकिंग तात्कालिक रूप से एवं त्यौहारों के दृष्टिगत नियमित रूप से की जाए। आतिशबाजी निर्माण/सग्रहणं स्थलों के निरीक्षण के दौरान यदि नाबालिग बच्चों द्वारा काम करना पाया जाता है तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

➡ जिला मजिस्ट्रेटों से समन्वय स्थापित कर जनपद में सभी अनुज्ञापी आतिशबाजी के निर्माता के भंडार गृहों की चैकिंग कर ली जाए।

➡ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विस्फोटक सामग्री का संग्रहण आबादी क्षेत्र मे नही होना चाहिए, ना ही विस्फोटक साम्रगी की  मात्रा लाइसेन्स में वर्णित सीमा से अधिक नही होनी चाहिए ।

➡ अग्निशमन हेतु निर्धारित मानक पर्याप्त व्यवस्था/ उपकरण प्रत्येक  विस्फोटक सामग्री का संग्रहण पर मानक के अनुरुप उपलब्ध होने चाहिए।

➡ एलआईयू एवं स्थानीय थानो के द्वारा भी गोपनीय सूचना एकत्र की जाये कि अनुज्ञापियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा  अवैध रुप से आतिशबाजी निर्माण/ संग्रहण तो नहीं किया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का अवैध संग्रहण किया जा रहा हो तो उसके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाए।

➡ विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री एवं निर्धारित मानकों के विपरीत विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही कर ली जाए। ।

➡ विस्फोटक सामग्री का परिवहन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही कराया जाए  नियम विरूद्ध परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध परिवहन विभाग से सम्नव्य स्थापित कर कार्यवाही की जाए।

➡ प्रत्येक जनपद जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी के माध्यम से आतिशबाजी दुकानों हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करा लिया जाए।

➡ किसी स्थान पर  अवैध / भारी मात्रा मे विस्फोटक सामग्री पाये जाने की सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जाये । आवश्यकता पडने पर बम निरोधक दस्ते की सहायता ली जाए।

➡ बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन के बाहर संघन चैकिंग अभियान चलाया जाए अगर चैकिंग के दौरान किसी व्यक्ति के पास अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हों ऐसे व्यक्तियों से सघन पूछताछ क्षेत्राधिकारी स्तर पर की जाए।

➡ पुलिस टीम द्वारा विस्फोटक पदार्थों को अधिगृहीत करते समय/अधिगृहीत किये गये विस्फोटक को अभिरक्षा में रखते समय विशेष सावधानी बरती जाये,

➡ अस्थायी पांडालों के निर्माण एवं आतिशबाजी के भण्डारण/विक्रय/मूवमेंट/गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने हेतु आदेशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाये।

➡ अग्निशमन केन्द्रों पर उपलब्ध कर्मियों एवं उपकरणों को व्यवस्थित एवं क्रियाशीलता की दशा में तैयार रखा जाए ।

➡ सम्भावित दुर्घटनाओं के आकार एवं गम्भीरता के आधार पर पूरक सहायता प्राप्त करने हेतु स्थानीय निजी अग्निशमन सेवाओं का नियोजन एवं समन्वय कर लिया जाए।

➡ त्योहारों के दौरान Peak Hours में नगर के Strategic Point पर उपलब्धता के आधार पर अग्निशमन वाहन की तैनाती करायी जाये।

➡ अग्निशमन विभाग, DM/SDM द्वारा भेजे गये  आवेदन पर ही अपनी आख्या प्रदान करें।

➡ डयूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियो द्वारा  इमरजेन्सी या फायर काल पर जाते समय गमबूट, डांगरी, सेफ्टी गॉगल्म का इस्तेमाल किया जाये।साथ ही फायर ब्लैकिट, जेल ब्लैकिट, स्ट्रेचर इत्यादि सभी गाड़ियों में रखवा लें।

➡ समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओं, डिजिटल वालन्टियर, सम्भ्रान्त व्यक्तियों से वार्ता कर क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

” पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में आबादी वाले क्षेत्रों में विस्फोटक सामग्री भण्डारण/ निर्माण का होना पाया जाता है या कोई गम्भीर घटना घटित/ जन-हानि होती है तो सम्बन्धित थाना प्रभारी के विरुद्ध प्रतिकूल कार्यवाही की जाएगी।”

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Recent Comments