मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 मेरठ राजमंगल सिंह यादव ने हत्या के आरोप में आरोपी आरिफ पुत्र शकील निवासी मोहल्ला ऊंचा सादिक नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अंकन 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सरकारी अधिवक्ता अमित कुमार धामा ने बताया की वादी मुकदमा इमदाद ने 01 अक्टूबर 2001 को थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन नसीम पत्नी यामीन ने उसे घर आकर बताया कि कल शाम 8 बजे मोहल्ले के रहने वाले आरोपी आरिफ अपने साथ तीन-चार आदमी को लेकर इसके घर आया था और उसके घर से इसके बेटे सलीम को बुलाकर ले गए थे। उसके कुछ समय बाद रात लगभग 11:30 बजे आरोपी सलीम के कपड़े उसके घर से ले गया था। रात में सलीम के घर नहीं लौटने पर वह आरोपी के घर सुबह करीब 7:30 बजे गयी तो आरोपी हमें देखकर भाग गया। आरोपी के घर दरवाजा तोड़कर हम अंदर गए तो देखा कि सलीम की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। इसके बाद आप के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया था। घटना के समय आरोपी किशोर था।आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड मेरठ द्वारा 20 जुलाई 2019 को वयस्क होने के बाद आरोपी की पत्रावली न्यायालय में विचरण हेतु चली गई थी।तथा आरोपी के खिलाफ 4 फरवरी 2021 को धारा 302 के तहत आरोप बनाए गए थे।
आरोपी ने न्यायालय में कहा कि उसे झूठा फसाया जा रहा है। जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं अंकन 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।