नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। के. कविता के खिलाफ भी मामला बंद कर दिया गया है। अदालत ने आरोपपत्र में साउथ ग्रुप के इस्तेमाल पर सीबीआई की आलोचना की है।

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बरी किए गए 23 आरोपियों की सूची
1)कुलदीप सिंह
2)नरेंद्र सिंह
3) विजय नायर
4)अभिषेक बोइनपल्ली
5) अरुण रामचन्द्र पिल्लई
6)मूठा गौतम
7)समीर महेंद्रू
8)मनीष सिसौदिया
9) अमनदीप सिंह ढल्ल
10)अर्जुन पांडे
11) बुचीबाबू गोरंटला
12)राजेश जोशी
13) दामोदर प्रसाद शर्मा
14) प्रिंस कुमार
15)अरविंद कुमार सिंह
16) चनप्रीत सिंह रयात
17) कविता कल्वाकुंतल @ के.कविता
18)अरविंद केजरीवाल
19)दुर्गेश पाठक
20)अमित अरोरा
21) विनोद चौहान
22) आशीष चंद माथुर
23) सरथ चंद्र रेड्डी
यह मामला 2022 में तब सामने आया जब सीबीआई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली में शराब व्यापार के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर किया गया था। सीबीआई ने यह मामला उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर 20 जुलाई, 2022 को दर्ज किया था।
सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश
दिल्ली में शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की भी सिफारिश की है। इस मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 अरोपियों को बरी कर दिया है।

