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जब नियम ही नहीं तो कैसे होगा शमन

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  • मिमहेंस अस्पताल के अवैध निर्माण को लेकर आवास विकास परिषद कठघरे में।

शारदा न्यूज, मेरठ। आवास विकास परिषद के परिक्षेत्र में अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं। पुराने निर्माण को लेकर परिषद की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रहती है। ऐसा ही एक मामला अब एक अस्पताल का आया है, जिसका निर्माण नियम विरुद्ध तरीके से दो प्लाटों को जोड़कर कर दिया गया। जब इस मामले में शिकायत हुई तो परिषद ने नोटिस जारी कर दिया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध गए। अब फिर से नियम विरुद्ध तरीके से शमन के लिए एक माह का समय दिया है।

ये है मामला

मंगलपांडे नगर स्थित मिमहेंस अस्पताल का निर्माण दो प्लाटों को जोड़कर किया गया है। नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने इस मामले में जानकारी जुटाकर आवास विकास परिषद से शिकायत की, तो परिषद ने मामले में संज्ञान लेते हुए अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी करते हुए ध्वस्तीकरण की चेतावनी जारी कर दी। लेकिन अस्पताल संचालकों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब एक माह बाद भी जवाब नहीं आया और शिकायतकर्ता ने मामले को फिर से उठाया तो अब आवास विकास परिषद ने शमन कराने के लिए एक माह का समय दे दिया।

शमन का नहीं है नियम

आवास विकास परिषद अपने पत्र को लेकर खुद ही कठघरे में खड़ा हो गया है। लोकेश खुराना का कहना है कि परिषद की नियमावली में ऐसे मामलों में शमन का कोई नियम नहीं है और न ही कोई नीति आई है। ऐसे में अस्पताल का ध्वस्तीकरण करना चाहिए।

कोर्ट जाने का दे रहे समय

आवास विकास परिषद पर शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह अस्पताल संचालकों से साज कर उन्हें कोर्ट जाने और वहां से कार्रवाई के लिए जानबूझ कर समय दे रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है, तो वह भी इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

 

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