शारदा रिपोर्टर मेरठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत नगरीय वितरण उपखंड गंगानगर मेरठ के एसडीओ के निलंबन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही याची को ड्यूटी पर बहाल करने और नियमित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने दिनेश कुमार मौर्य की याचिका पर दिया।
आरोप है कि याची कि, सब-स्टेशन में अनुपस्थित रहने के कारण जले हुए ट्रांसफॉर्मर को बदलने में देरी हुई। जून की गर्मी में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ के प्रबंध निदेशक के आदेश से याची को निलंबित कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याची का याचिका में कहना था कि ट्रांसफॉर्मर जलने के बाद बिजली की आपूर्ति बस कपलर के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई थी। प्राइवेट फर्म की ओर से ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध होते ही ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया था। इसमें उसकी गलती नहीं है।