विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने में बड़ी राहत।
सरचार्ज में छूट देने के लिये 42 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ लागू ।
शारदा न्यूज, मेरठ। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा किसान, घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, ओद्यौगिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान कर बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ को 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक लागू किया है।
– एमडी ने उपभोक्ताओं से की अपील
प्रबन्ध निदेशक चैत्रा वी. ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ के शुभारम्भ के अवसर पर योजना का लाभ लेने वाले प्रथम उपभोक्ताओं का जनपदवार अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही पीवीवीएनएल के अंतर्गत सभी 14 जिलों के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया गया। सभी 14 जनपदों में शाम 4 बजे तक लगभग 5398 उपभोक्ताओं द्वारा योजना में पंजीकरण कराया गया। ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के 4292215 (बयालिस लाख बानवें हज़ार) बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरजार्च की छूट का लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि किसान, घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान व ओद्यौगिक आदि उपभोक्ताओं को काफी समय से ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ का इंतजार था। प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की मांग पर दीपावली के शुभ अवसर पर ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ लागू कर बड़ी राहत प्रदान की है।
उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ लागू की गयी है। यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की गयी है। योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक चलेगा।
– किसानों का विशेष ध्यान
योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत सभी विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) और एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है।
योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1किवा से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
योजना में निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज व अन्य सभी उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान या किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट www.uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।
उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं. फीड करते ही उपभोक्ता को सभी विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट व भुगतान की राशि आदि शामिल होगी।
उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता व एसडीओ कार्यालय या ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर या उपभोक्ता खुद भी उप्रपकालि की वेबसाइट www.uppcl.org के उपभोक्ता कार्नर, सेवा अनुरोध व बिल सुधार अनुरोध में जाकर रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा करानी होगी। जिसके बाद शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 3 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी पात्र होगें। जबकि परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमित्ता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल तैयार किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें समाधान में शामिल होंगे। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी जारी है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।
उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।