शारदा न्यूज़, मेरठ। लीगल सर्विस क्लीनिक, विधि अध्ययन संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान से एक नशा जागरूक रैली का आयोजन किया गया।
जिसमें विभाग के शिक्षकों व छात्र-छात्राओं के द्वारा विश्वविद्यालय के पास झुग्गी झोपडी में रहने वाले लोगों को भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न प्रोग्रामों व कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के समन्वयक डा0 विवेक कुमार ने किया। संस्थान के समन्वयक डा. विवेेक कुमार ने नशे की आदत को छोड़ने व स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने और असंक्रमक रोगो से बचने के लिये प्रेरित किया। धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान (जैसे सभागृह, अस्पताल, भवन, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन) एवं अन्य कार्यस्थालों में धूम्रपान करना अपराध है तथा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को नशे से दूर रहने के लिये जागरूक किया।
डा. विकास कुमार ने लीगल सर्विस क्लीनिक के उद्ेश्यों और कार्यवाहियों की जानकारी देते हुये बताया कि तम्बाकू जानलेवा है। धारा-6 (अ) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अव्यस्क व्यक्ति को तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। सुदेशना ने जागरूक रैली में महिलाओं को तम्बाकू बीड़ी आदि का सेवन न करने के लिये कहा। साथ ही साथ यह बताया कि भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में 40 तम्बाकू के प्रयोग के कारण मरते है। डा. कुसुमा वती ने जानकारी दी कि नशे से सम्बन्धित उपचार के लिये कोई भी व्यक्ति जिला स्वास्थ्य समिति के क्विट लाईन नम्बर 1800112356 पर सम्पर्क कर सकते है। आशीष कौशिक ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अन्तर्गत पालन न करने पर 200 रूपये जुर्माना देय होगा।