दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दिया आदेश, जानें क्या कहा?

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नई दिल्ली: दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को अहम निर्देश गुरुवार (6 जून, 2024) को दिया। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कल यानी शुक्रवार (7 जून, 2024) से हर दिन 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे।

 

Supreme Court strict on water crisis in Delhi, orders to Haryana and Himachal Pradesh

 

हथिनीकुंड बराज से होता हुआ दिल्ली के वजीराबाद पहुंचेगा पानी। कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई कि उसके पास यह जानने का तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथिनीकुंड कितना पानी पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि आदेश दिया जा चुका है। अब सोमवार को आप बताइए कि मामले में क्या हुआ।

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