सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज

Share post:

Date:

  • दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज की।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामलों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत के अनुरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि उसने जांच एजेंसियों के बयान को रिकॉर्ड किया है कि इन मामलों में सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी हो जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular

More like this
Related

वीआईपी वार्ड तक सिमटा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान !

नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर के...

रविदास जयंती पर हो सार्वजनिक अवकाश

शारदा रिपोर्टर मेरठ। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास...

पुलिस मुठभेड़ में गौकश घायल, पैर में लगी गोली

शारदा रिपोर्टर मेरठ। किठौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने...