मेरठ। नाबालिग को शरबत में नशीला पदार्थ पिलाकर होटल ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को अपर जिला जज ने 20- 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 42-42 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया।
सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि पीड़िता ने थाना कंकरखेड़ा में मुकदमा दर्ज कराया था कि 12 जून 2022 को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान कोमल उनके घर आया और साथ घूमने चलने को कहा। वह जबरन उसे अपने साथ ले गया। आरोप था कि रास्ते में कोमल ने उसे शरबत में नशीला पदार्थ पिलाया और अपने दोस्त विनय चौधरी के साथ उसे होटल में ले गया। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अपर जिला जज राम किशोर पांडेय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए सजा सुनाई।