Thursday, April 17, 2025
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चौधरी नरेश टिकैत को अदालत से मिली जमानत, पढ़िए पूरी खबर


सहारनपुर। सरसावा में जाम लगाने और बिना अनुमति सम्मेलन के मामले में 14 साल बाद भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज यानी शुक्रवार को अदालत में पेश हुए। वहीं, सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। रामपुर मनिहार निवासी वीरेंद्र शास्त्री को भी कोर्ट से जमानत मिल गई है। उधर, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी सहारनपुर कोर्ट पहुंचे हैं।

वहीं, नरेश टिकैत ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद कार्यकतार्ओं को जमानत मिलने की जानकारी दी। जिस पर कार्यकतार्ओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। नरेश टिकैत सुबह ही भाकियू कार्यकतार्ओं के साथ रोहाना टोल से सहारनपुर के लिए रवाना हुए थे।

नरेश टिकैत को अदालत से मिली जमानत

14 साल पुराने मामले में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत शुक्रवार यानी आज जमानत के लिए सहारनपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देवांश त्रिपाठी की अदालत में पेश हुए। उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ दो गवाह और दो वकील भी साथ थे जबकि, बड़ी संख्या में भाकियू कार्यकर्ता कचहरी परिसर से बाहर थे। एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के वारंट जारी किए थे। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा को आदेश दिए थे कि नरेश टिकैत को गिरफ्तार कर 24 मई को अदालत में पेश करें।

हम जाम लगाने में नहीं, खुलवाने में रहते हैं : टिकैत: भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि गिरफ्तारी की खबर पढ़कर ही उन्हें इस मामले की जानकारी हुई थी। हम जाम लगाने में नहीं, खुलवाने में रहते हैं। सहारनपुर रवाना होने के दौरान रोहाना टोल पर भाकियू अध्यक्ष ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं बताया गया। हम तो हमेशा जाम खुलवाने में रहते हैं, लगाने में नहीं। पुलिस-प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस-प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। किसानों का विश्वास हमारे साथ है, यही वजह है कि सभी साथ जा रहे हैं। लेकिन सभी कार्यकतार्ओं से कह दिया गया है कि अदालत से दूर रहें।

सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित रंगोली गार्डन पहुंचे भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं। अदालत ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। भाजपा को लेकर कहा कि जीत-हार तो होती रहती है, लेकिन इस बार भाजपा का विरोध काफी है। लोगों में भाजपा के प्रति नाराजगी है। बाकी चार जून को परिणाम सभी के सामने आ जाएंगे।बता दें कि सरसावा थाने में 20 मई 2010 को मुकदमा दर्ज हुआ था।आरोपियों पर धारा 147, 283 और 341 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था।

भाकियू जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने बताया कि प्रकरण की जानकारी पिछले 14 साल में पुलिस की ओर से चौधरी नरेश टिकैत के परिवार को नहीं दी गई थी।

नोटिस प्राप्त होते ही कानून के सम्मान में भाकियू अध्यक्ष अदालत जाएंगे। अदालत का फैसला मान्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश, मंडल, जिला, ब्लॉक, तहसील और ग्राम स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ सहारनपुर के लिए कूच करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक से 30 गाड़ियां लेकर चलने का लक्ष्य दिया गया है। कार्यकर्ता सुबह नौ बजे रोहाना टोल पर एकत्र होंगे।

इनके खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

मुकदमे में नरेश टिकैत, इमरान मसूद, वीरेंद्र, राज सिंह, राजकुमार, सुशील चौधरी, मुकेश चौधरी, ओमी पंवार, वीरेंद्र शास्त्री, सलमान मसूद, नरेश टिकैत, अब्दुल वाहिद, प्रदीप, राजपाल, वीरेंद्र सिंह, प्रवेश गुर्जर, प्रीतम सिंह, जसंवत, मेला राम पंवार, पप्पू, वीरेंद्र, चरण सिंह, अशोक, बलजीत सिंह और अशोक चौधरी नामजद किए गए थे।

 

हम कानून का सम्मान करते हैं : टिकैत

भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं। पुलिस ने कभी इस मामले की जानकारी नहीं दी थी। अदालत का फैसला मान्य होगा।

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