Homeउत्तर प्रदेशBijnorबिजनौर: अपहरण-हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

बिजनौर: अपहरण-हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

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– कोर्ट ने 2.10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, 7 साल में आया फैसला।

बिजनौर। नजीबाबाद में करीब साढ़े छह साल पहले युवती के अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने सोमवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी योगेश को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर दो लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

 

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यह घटना 16 सितंबर 2019 की है, जब नजीबाबाद क्षेत्र की युवती कॉलेज पढ़ने गई थी। लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नजीबाबाद के ग्राम मड़का निवासी योगेश पुत्र वीरेंद्र सिंह के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान, कोटद्वार रोड पर एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में युवती आरोपी योगेश की बाइक पर बैठी नजर आई। पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में योगेश ने युवती का अपहरण कर गला दबाकर हत्या करने और उसके शव को कोटद्वार स्थित दुर्गा मंदिर के पास जंगल में छिपाने की बात कबूल की।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने अदालत में दस गवाह पेश किए। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अदालत ने 24 वर्षीय योगेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया।

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