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Wednesday, January 28, 2026
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बरेली: कोर्ट के निर्णय के बाद चल सकेगा मार्केट पर बुलडोजर, फोर्स है तैनात

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– मजार की आड़ में बनी मार्केट पर बवाल के बाद लगाई गई है सील

बरेली। नावल्टी चौराहे पर पहलवान साहब की मजार की आड़ में बनीं 74 दुकानों का मामला हाईकोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। अदालत से निर्णय होने के बाद ही उन पर नगर निगम बुलडोजर चला सकेगा।

शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद नगर निगम की टीम ने इन दुकानों को सील किया था। मौलाना तौकीर रजा का करीबी डॉ नफीस इस मार्केट की दुकानों का किराया वसूलता था। इसी मार्केट में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) का दफ्तर भी संचालित किया जा रहा था। आरोप है कि नाले पर कब्जा कर यह मार्केट बनाई गई है। बवाल के बाद हुई कार्रवाई के विरोध में काबिज दुकानदारों में से कुछ ने हाईकोर्ट में दस्तक दी है।

इस जानकारी के बाद नगर आयुक्त ने मामले की पत्रावली निकलवाई है। उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता को स्थलीय जानकारी व अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा देकर विधिक परामर्श लिया है।

यह भी स्पष्ट किया कि अवैध मार्केट को सील तो कर दिया गया, लेकिन अगली कार्रवाई अदालत से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही होगी। सील की गई मार्केट फिलहाल पुलिस-पीएसी की निगरानी में है। अगर किसी ने सील से छेड़छाड़ की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि हाईकोर्ट में अभी इस मामले में कोई तारीख नहीं लगी है, लेकिन हम अपनी ओर से पैरवी तेज कराएंगे, ताकि प्रकरण निस्तारित हो सके।

11 अक्तूबर को शहर आए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा था कि एक-एक इंच सरकारी जमीन खाली कराएंगे। संभल में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बरेली में भी होगी। पहले की सरकारों में अधिकारी डर जाते थे, लेकिन अब निर्णायक कार्रवाई हो रही है।

 

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