नई दिल्ली । हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, फोटो या पर्सनालिटी से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
जस्टिस तेजस कारिया ने कई कंपनियों और व्यक्तियों को रोकते हुए कहा कि इस तरह का गलत इस्तेमाल न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई संस्था या व्यक्ति ऐश्वर्या राय बच्चन की पहचान का गलत इस्तेमाल करता है तो इससे लोगों में यह भ्रम पैदा होगा कि वह उस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी हैं। यह उनके नाम और शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाला होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी इंसान की पहचान और इज्जत उसके जीवन का अहम हिस्सा है। ऐसे में बिना अनुमति उनका इस्तेमाल करना उनके जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। यह आदेश पर्सनालिटी राइट्स को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सेलिब्रिटीज अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल की शिकायतें करते रहे हैं। ऐश्वर्या राय के अलावा अभिषेक बच्चन ने भी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनसे पहले उनके पिता भी अपने हक के लिए कोर्ट पहुंचे थे। इस लिस्ट में अनिल कपूर से लेकर जैकी श्रॉफ तक का नाम आता है जो अपनी आवाज, तस्वीर, डायलॉग और छवि का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे।
ऐश्वर्या राय ने बताया बता दें ऐश्वर्या राय ने इसी हफ्ते कोर्ट का रुख किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी तस्वीरों को एआई की मदद से छेड़छाड़ की जा रही है। अश्लील कॉन्टेंट तक बनाया गया है। साथ ही इमेज को बर्बाद करने की कोशिश भी हुई है।