शारदा न्यूज, मेरठ। विद्युत विभाग द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना में पीवीवीएनएल के सभी चौदह जिलों में किसानों को बिजली बिल में ब्याज में छूट दी जाएगी।
इस योजना में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार/सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट दी गई है। निजी नलकूप उपभोक्ता को केवल 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि को ही एक मुश्त अथवा किश्तों में OTS के अंतर्गत जमा करना है। पावती में भी इसका उल्लेख है (आनलाइन स्क्रीन पर बकाया राशि अलग भी हो सकती है)। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल विभागीय कार्यालय या 1912 पर संपर्क करें।
एमडी पावर ने अपील की है कि 15 दिसम्बर तक योजना में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में ब्याज की शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।