spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Thursday, December 25, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeउत्तर प्रदेशMeerutपेंशनर व पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार उपलब्ध कराएं

पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार उपलब्ध कराएं

-


शारदा न्यूज, रिपोर्टर |

मेरठ। पेंशनर या पारिवारिक पेंशनल की मृत्यु होने पर उसकी सूचना तत्काल कोषागार को उपलब्ध करानी होगी। इसकी जिम्मेदारी पेंशनर के वारिस की होगी। इस संबंध में कोषागार द्वारा अब पेंशनर और उनके वारिस से घोषणा पत्र भरवाया जा रहा है।

     मुख्य कोषाधिकारी वरूण खरे ने निदेशक कोषागार उप्र लखनऊ द्वारा दिये गये निदेर्शानुसार सभी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सूचित करते हुये बताया कि पारिवारिक पेंशन/जीवनकालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनो का यह दायित्व होगा कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को दी जाये। यदि ससमय सूचना कोषागार को प्राप्त न होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो मृतक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाये अन्यथा परिस्थिति में हुये अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली हेतु कोषागार को यह अधिकार होगा कि जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये की वसूली की भांति वसूली की कार्यवाही की जाये।

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

4,000,000FansLike
100,000SubscribersSubscribe

Latest posts