Saturday, July 12, 2025
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कांवड़ यात्रा की तैयारी: बिना अनुमति नहीं होगा आयोजन

  • भंडारा आयोजकों को 28 दिशा-निर्देश, खाने, बिजली, साउंड आदि पर दिए निर्देश।

शारदा रिपोर्टर मेरठ। मवाना में सावन माह की कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर थाना दिवस पर विशेष बैठक हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्र ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में भंडारा आयोजक, डीजे संचालक, टेंट व्यवसायी और कांवड़ सेवा से जुड़े स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंस्पेक्टर मिश्र ने यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए 28 महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।

निदेर्शों में बिजली व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, सीसीटीवी निगरानी और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही सफाई, पेयजल, टेंट लगाने और ध्वनि नियंत्रण के नियम भी शामिल किए गए हैं।
थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी शिविर या भंडारा बिना पूर्व अनुमति के नहीं लगाया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि हर शिविर को अनुमति के लिए आवेदन देना होगा जिसमें आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, शिविर स्थान एवं अन्य विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हों। शिविर के सामने बोर्ड पर शिविर पर आयोजक का नाम, शिविर संख्या और संपर्क नंबर के साथ एक बोर्ड/बैनर लगाना जरूरी होगा। हर शिविर में दो सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा—एक शिविर के अंदर और एक बाहर।

इसके साथ ही पेट्रोल पंप के पांच सौ मीटर तक शिविर नहीं लगाया जा सकेगा। बिजली की व्यवस्था विभाग द्वारा अधिकृत लाइनमैन की देखरेख में ही की जाएगी। कोई भी अवैध कनेक्शन या जुगाड़ नहीं चलेगा। डीजे या साउंड सिस्टम का प्रयोग दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही किया जाएगा। तेज आवाज, अश्लील गाने, लाउडस्पीकर आदि पर रोक रहेगी।

पानी और सफाई की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। शिविर में 50 से 100 लीटर तक पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय की साफ-सफाई अनिवार्य रहेगी। महिलाओं के लिए विश्राम/स्नान आदि की अलग से व्यवस्था करनी होगी। शिविरों के चारों ओर पर्याप्त लाइटिंग, बैटरी बैकअप और जनरेटर अनिवार्य होगा।

वहीं शिविर में वितरित भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। दूषित या सड़ा-गला भोजन परोसने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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