कराटे खिलाड़ी से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा
शारदा न्यूज़, संवाददाता |
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम राम किशोर पाण्डेय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पुलकित पुत्र दिनेश कुमार निवासी रेलवे रोड, मेरठ को दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कारावास व अंकन 38 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
दरअसल सरकारी वकील नरेन्द्र चैहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना टीपी नगर में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिग पुत्री 16.10.2020 को कराटे सीखने के लिए घर से शाम को गयी थी। शाम को लगभग 8 बजे बदहवास हालत में घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने बताया कि आरोपी उसका कराटे टीचर था। जिसने पीडिता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में सरकारी वकील ने कुल 08 गवाह पेश किये। न्यायालय ने गवाह व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है ।