शारदा रिपोर्टर मेरठ। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धान्त शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिये 14 फरवरी को मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े इलाकों के लोगो (दिव्यांगजन) सरकार ने उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नही है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिये और पूर्ण व प्रभावी भागीदारी दिलाये जाने व समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्वदेश्य से न्यायालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद मेरठ में मोबाईल कोर्ट का आयोजन दिनांक 14 फरवरी 2025 को किया जाना है।
दिव्यांगजन अपनी शिकायत (समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग, ग्रामीण विकास अभिकरण, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, पुलिस प्रशासन, पंचायतीराज, श्रम विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, विकास विभाग, राजस्व विभाग, बिजली विभाग आदि एवं बैकों से सम्बन्धित) 14 फरवरी को जिला पंचायत सभागार, कचहरी मेरठ में भी उपस्थित हो।