12.75 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं देना होगा
एजेंसी नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है।
अब 24 लाख की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी। साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा। वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपये है और वह न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है,लेकिन आपकी इनकम अगर 12 लाख 75 हजार रुपये है तो भी आपको 0 टैक्स ही लगेगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये का लाभ मिलेगा।
इसका मतलब है कि जिनकी सालाना इनकम 12 लाख 75 हजार रुपये है, उन्हें एक भी रुपये का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
नया टैक्स स्लैब
0-4 लाख – शून्य
4-8 लाख – 5% टैक्स
8-12 लाख -10% टैक्स
12-16 लाख – 15% टैक्स
16-20 लाख – 20% टैक्स
20-24 लाख 25% टैक्स
24 लाख के ऊपर – 30% टैक्स