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Shri Krishna Janmabhoomi Mathura Dispute Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर जनवरी तक टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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Supreme Court
  • अदालत ने दोनों पक्षों से मांगी लिखित दलील।

नई दिल्ली: शादी ईदगाह कमेटी ने कुल तीन याचिका दायर की थीं, जिसकी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें जमा करने के आदेश दिए हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी के लिए टल गई है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिसुनवाई योग्य माना था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। शादी ईदगाह कमेटी ने कुल तीन याचिका दायर की थीं, जिसकी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने की। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से दायर मुकदमों की मेन्टेनबिल्टी पर अपनी लिखित दलीलें जमा करने के आदेश दिए हैं।

किन तीन मामलों पर होनी है सुनवाई: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह को लेकर तीन मामलों में सुनवाई होनी है। पहला ये कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को मथुरा की अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना, दूसरा ये कि मुस्लिम पक्ष की ओर से विवाद को लेकर कोर्ट कमीशन स्टे की मांग और तीसरा सेवन-इलेवन (पूरा प्रकरण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है) शामिल हैं।

18 वादों को सुनने के दिए थे आदेश: सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज रिकॉल प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होने वाली थी। रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रकरण पर हाईकोर्ट ने इस साल 11 जनवरी को मामलों के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने के ऑर्डर दिए थे। वहीं, विवाद की पोषणीयता पर फैसला हिंदू पक्ष में आया था।

‘न हो विवादित परिसर का सर्वे’: वहीं, हाईकोर्ट के 26 मई 2023 के आदेश को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है, जिसमें केस को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। इसमें मुस्लिम पक्ष चाहता था कि केस मथुरा की अदालत में चला जाए, जिसका मंदिर पक्ष की ओर से पुरजोर विरोध किया गया था। साल 2024 वाली याचिका, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती देती है, में विवादित परिसर के सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर की गई है। इसमें मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे न किया जाए।

 

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