शामली। कैराना में 30 दिसंबर 2019 में थाना आदर्श मंडी की पंजाबी कॉलोनी निवासी भजन गायक अजय पाठक, उसकी पत्नी तथा पुत्र व पुत्री को तलवार व खंजर से वार कर हत्या करने के मामले में जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने अजय के ही शिष्य हिमांशु सैनी को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 22 मई को सुनाया जायेगा। मामला देशभर में चचार्ओं में रहा था।
शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी निवासी प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक के पास उनका शिष्य हिमांशु सैनी निवासी गांव झाडखेड़ी कई वर्षों से रहता था। 30 दिसंबर 2019 की रात हिमांशु सैनी ने अजय पाठक, उसकी पत्नी स्नेहलता तथा बेटा भागवत व बेटी वशुंधरा की तलवार व खंजर से हत्या कर दी थी।
अजय पाठक के बडे़ भाई हरिओम पाठक ने आदर्श मंडी थाने पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 31 दिसंबर की रात पुलिस ने हत्याकांड के आरोप में हिमांशु सैनी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पिछले साढे चार साल से हिमांशु सैनी मुजफ्फरनगर जेल में ही बंद है।
शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जेल से हिमांशु सैनी को कोर्ट में पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने मुजरिम हिमांशु सैनी को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 22 मई को सुनाया जाएगा। उधर अदालत की कार्रवाई के दौरान मृतक अजय पाठक के बडे भाई हरिओम पाठक व कपिल पाठक भी पूरे दिन कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।